समरसेबल पंप लगाकर ज़मीन से पानी निकालकर इस्तेमाल करने वाले सावधान! ज़िला प्रशासन से नहीं ली NOC तो जेल जाने और जुर्माना भरने के लिएं रहें तैयार

कार्यक्रम में जानकारी देते हुए मुरादाबाद जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह

मुरादाबाद : ज़िला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने साफ़ कहा है कि समरसेबल पंप लगाने से पहले निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कर उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की साईट पर नियमानुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा। बिना एनओसी समरसेबल पंपलगाकर ज़मीन से पानी खींचकर प्रयोग करने पर दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।जिलाधिकारी एवं जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष अनुज सिंह ने बैठक के बाद बताया कि सभी छोटी बड़ी फैक्ट्री, होटलों, लॉज, आवासीय कॉलोनी, निजी अस्पताल, मॉल, वॉटर पार्क पानी का समरसेबल पंप लगाकर इस्तेमाल करते हैं। इस तरहां के कारोबारियों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण कर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त केरना जरूरी है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिएं अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विकासखंड विभाग से लोग संपर्क कर सकते हैं। बिना NOC लिए पानी का इस्तेमाल करने के आरोप में दोषी पाए गए व्यक्ति या – समूह संस्था को पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या 6 माह से एक वर्ष तक की कारावास हो सकती है।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद श अनुज सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य में भूमिगत जल संरक्षित करने, नियंत्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उसे मात्रात्मक और गुणात्मक स्थायित्व प्रदान करने के लिए विशेष रूप से भूजल संकटग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में भूजल संरक्षण एवं संवर्धन पर जोर दिया गया है एवं सभी औद्योगिक, वाणिज्यक, अवसंरचनात्मक और सामूहिक उपयोगकर्ताओं को भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ कूप निर्माण की समस्त ड्रिलिंग संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने समस्त औद्योगिक, वाणिज्यक अवसंरचनात्मक (निर्माण संबंधित इत्यादि) सामूहिक उपयोगकर्ताओं (अधिष्ठान यथा होटलों, लॉज, आवासीय कॉलोनी, निजी चिकित्सालय, कारोबार, मॉल, वॉटर पार्क इत्यादि) सहित मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया है कि ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग से भूगर्भ जल प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र पंजीकरण हेतु तत्काल आवेदन करें। उत्तर प्रदेश भूगर्भ अधिनियम 2019 की धारा 39 के अंतर्गत बिना पंजीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के जल दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति समूह संस्था को 2 से 5 लाख का जुर्माना अथवा 6 माह से 1 वर्ष तक कारावास अथवा दोनों दंड निर्धारित किए गए हैं। इस श्रेणी के उपभोक्ता तत्काल आवेदन कर पंजीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें और आवेदन से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए www.upgwdonline.in अथवा अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विकासखंड मुरादाबाद से संपर्क कर सकते हैं।

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